सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 'शिवलिंग' की जगह को किया जाए सील, नमाज न हो बाधित; 19 मई को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई शुरू की जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था जो वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई की, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जो वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की जगह की सुरक्षा का वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। लेकिन कहा कि मुस्लिमों के मस्जिद में जाकर नमाज करने पर कोई रोक नहीं होगी। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक...